अजमेर 24 अगस्त। अटल भूजल योजना के अन्र्तगत वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर में पेयजल कनेक्शन प्रदान करने के लिए ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति का के माध्यम से कार्य किए जाएंगे।
जिला कलक्टर श्री प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन (जेजेएम) एवं अटल भूजल योजना (एजेवाई) के अन्तर्गत वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए प्रोत्साहन घटक के माध्यम से केन्द्र एवं राज्य की विभिन्न योजनाओं के आपसी समन्वय के साथ नवाचार को बढ़ावा देकर सामुदायिक सहभागिता के साथ स्थाई भूजल प्रबन्धन किया जाएगा। इससे आमजन लाभान्वित हो पाएगा।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले में ग्राम स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के दायित्वों के निर्वहन के लिए ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति (वीएचएसडब्ल्यू एण्ड एनसी) गठित है। इस समिति द्वारा ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य के साथ-साथ पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी कार्य भी सम्पादित किए जा रहे है। इन समितियों का संगठन जल जीवन मिशन की स्थानीय समिति हेतु अपेक्षित संगठन के अनुरूप ही है। अतः स्थानीय स्तर पर एकाधिक समितियों के गठन से बचने के उद्देश्य से एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन में गति देने के लिए ग्राम एवं जल स्वच्छता समिति के समस्त कार्य निष्पादन के लिए ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पेयजल पोषण समिति को अधिकृत किया गया है।
उन्होंने बताया कि यह समिति अपने पूर्व में निष्पादित किए जा रहे दायित्वों के साथ-साथ ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के संस्थागत तंत्र के अन्तर्गत ग्राम स्तरीय जल एवं स्वच्छता समिति एवं अटल भूजल योजना के समस्त दायित्वों का निर्वहन भी करेगी। इस समिति के प्रावधित सदस्यों के अतिरिक्त संबंधित ग्राम स्तर के अतिरिक्त 5 सदस्यों को नामित किया गया है। इनमें ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता (जलदाय विभाग, पंचायत राज, जल संसाधन विभाग), तकनीकी स्टाफ पीएचईडी, भूजल विभाग, कृषि पर्यवेक्षक (कृषि एवं उद्यान विभाग) फोरेस्टर (वन विभाग) पेयजल क्षेत्र में पहले से कार्य कर रही स्थानीय, उस क्षेत्र में कार्यरत जल समिति, उपयोगकर्ताओं का समूह के महत्वपूर्ण सदस्य कोई दो शामि है।
उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन (जेजेएम) एवं अटल भूजल योजना (एजेवाई) से संबंधित सरकारी, गैर सरकारी एवं सामुदायिक सहयोग आदि से प्राप्त होने वाली राशि के लेन देन के लिए इस समिति द्वारा पृथक से बैंक खाता खुलवाया जाएगा। इस खाते का संचालन ग्राम विकास अधिकारी एवं समिति के अध्यक्ष सरपंच अथवा वार्ड पंच के संयुक्त हस्ताक्षरों से ही संचालित किया जाएगा। इस समिति का ग्राम पंचायत स्तर पर, प्रत्येक माह की 5 एवं 20 तारीख को होने वाली बैठक में पुनर्गठन कर जिला स्तर पर सूचित किया जाएगा। इसके पश्चात समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा।