ऑनलाईन लोक अदालत में मामला निपटने पर हमेशा के लिये विवाद समाप्त ,न्याय शुल्क वापसी, किसी भी पेशी पर लम्बित मामलों को लोक अदालत मे निपटाने की सुविधा, कोई शुल्क नहीं, सम्बधित न्यायालय में आवेदन करें और अवसर का लाभ उठायें, मुकदमा दायर करने से पहले भी विवाद निपटाने की सुविधा (प्री लिटिगेशन), लोक अदालत में मामले के निस्तारण पर कुल बकाया राशि को किश्तों में अदा करने की छूट। ऑनलाईन आयोजन से आवागमन से बचाव के साथ एक ही पोर्टल पर पक्षकार, अधिवक्ता व संबंधित न्यायाधीश की सुलभ वार्ता संभव है।
डॉ. शक्ति सिंह शेखावत, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर ने अपील की है कि आगामी लोक अदालतों में भी सभी पक्षकारान अपने प्रकरण जिन-जिन न्यायालयों में लंबित है वहाँ अपने प्रकरण का निस्तारण करवाकर लोक अदालत का लाभ उठा सकते है।