सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, अजमेर लम्बी छुट्टी से लौटे डिस्कॉमकर्मियों को देना होगा हैल्थ सर्टीफिकेट-भाटी दो अधिकारियों के निधन के बाद निगम ने बढ़ाई सतर्कता अब अधिकारियों से मिलने का होगा तय समय पब्लिक डीलिंग कार्यालयों में फेस शील्ड, पल्स ऑक्सीमीटर और अन्य सभी उपाय अनिवार्य

अजमेर, 17 अगस्त। अजमेर विद्युत वितरण निगम के दो अधिकारियों के कोरोना से निधन के बाद डिस्कॉम  ने कोरोना से सुरक्षा उपायों को और सख्त करने का निर्णय लिया है। डिस्कॉम में लम्बी छुट्टी से लौटे कार्मिकों को अब हैल्थ सर्टीफिकेट देना होगा। साथ-ही आगंतुकों को मिलने के लिए तय समय, फेस शील्ड, पल्स ऑक्सीमीटर जैसे उपायों को भी अनिवार्य किया जा रहा है।


     अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक वी.एस.भाटी ने बताया कि कोरोना महामारी से निगम के दो अधिकारियों के निधन से पूरा डिस्कॉम परिवार दुःखी है। हमारे कोरोना वारियर्स लगातार 24 घण्टे काम कर रहे हैं। लॉकडाउन और अनलॉक में हमने पूरी गंभीरता के साथ निडर होकर काम किया है। निगम अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर काम कर रहा है।


     उन्होंने बताया कि कर्मचारियों और उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निगम ने कोरोना स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर (एसओपी) को पूरी सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। अब निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से दफ्तरों में आमजन के मिलने का समय तय किया जाएगा ताकि खतरा कम से कम हो। साथ-ही निगम पब्लिक डीलिंग वाली प्रत्येक सीट पर कर्मचारियों को फेस शील्ड उपलब्ध कराएगा।


     भाटी ने बताया कि निगम के सभी कार्यालयों में मुख्य द्वार पर पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर, मास्क, सैनेटाइजेशन आदि औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही अधिकारी, कर्मचारी व बाहरी लोगों को प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा निगम ने प्रत्येक कर्मचारी, अधिकारी सरकार द्वारा कोविड-19 हेतु जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। प्रबन्ध निदेशक से मिलने के लिए आगन्तुकों का समय दोपहर 12 से 2 बजे तक रहेगा। आगुन्तकों से प्राप्त कागजात पीए सेल द्वारा एकत्रित कर यूवी मशीन से सैनेटाईज कर अथवा फोटोकॉपी उपलब्ध कराकर प्रस्तुत किए जाएंगे। व्यक्तिगत मीटिंग अति आवश्यक होने पर ही होगी अन्यथा इन्टरकॉम के द्वारा बातचीत अथवा विचार-विमर्श किया जाएगा। मुख्यालय छोडने की अनुमति अतिआवश्यक होने पर ही नियंत्रण अधिकारी द्वारा देय होगी। जब भी कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी अपने कार्यस्थल से बाहर दूसरे राज्य जाए तो वापस जाने पर कार्यालय में हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ उपस्थित देंगे अथवा 7 दिनों के लिए स्वयं के स्तर पर होम क्वारेंटाईन रहेंगे। इसके लिए अवकाश कर्मचारी, अधिकारी के स्तर पर देय होगा।


     उन्होंने बताया कि प्रत्येक नियंत्रण अधिकारी को अपने ऑफिस के लिए पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराना होगा एवं उपयोग के पश्चात मीटर को आवश्यक रूप से सेनिटाईज करें। कार्यालय में पीने के पानी की बोतल प्रत्येक कर्मचारी व अधिकारी द्वारा स्वंय के स्तर पर लाई जाए एवं लंच भी समूह में नहीं करें। जहां तक संभव हो किसी भी तरह की सार्वजनिक सभाओं में सम्मिलित ना हो। कॉपरोरेट ऑफिस में स्थापित कैंटीन 15 सितम्बर 2020 अथवा आगामी आदेशों तक बंद रहेगी।


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